New Traffic Rules September: कोई भी वाहन चलाते वक्त यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है. यातायात नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटा जाता है. ऐसा ही इस राज्य सरकार के द्वारा नया ट्रैफिक रूल लाया जा रहा है जिसके कारण आपका चालान कट सकता है।
Traffic New Rules September
सरकार द्वारा ट्रैफिक रूल्स हमारी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं. अगर लोग इन यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों का चालान काटा जाता है. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इन्हीं ट्रैफिक रूल्स में एक और नियम को शामिल कर दिया है. इस नए नियम के तहत किसी भी टू-व्हीलर पर सवार पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी आगे वाहन चालक के साथ में हेलमेट पहनना अनिवार्य है.
1 सितंबर से लागू होंगे नए नियम
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का ये नया नियम के इस राज्य के शहर विशाखापट्टनम में 1 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा. देश के कई बड़े शहरों में इस नियम का सख्ती से पालन हो रहा है. देश की राजधानी दिल्ली में भी ये नियम लागू है और इस नियम का पालन नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटा जाता है. विशाखापट्टनम में इस नियम के उल्लंघन पर 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा.
कैसे कटेगा बाइक पर पीछे बैठने पर चालान
1 सितंबर से, यदि सवार या पीछे बैठने वाला यात्री हेलमेट नहीं पहने हुए पाया जाता है, तो उन्हें 1035 रुपये का जुर्माना Fine देना होगा। घटिया किस्म के हेलमेट पहनने पर आगे की कार्रवाई होगी। हेलमेट पहनने का महत्व हेलमेट पहनना न केवल जुर्माने से बचने के लिए बल्कि व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
हेलमेट सिर की गंभीर चोटों से बचाता है, जो दुर्घटना की स्थिति में घातक हो सकती हैं। हेलमेट गंभीर चोट और मृत्यु के जोखिम को काफी हद तक कम करता है, जिससे यह सभी दोपहिया सवारों और यात्रियों के लिए एक आवश्यक सुरक्षा उपाय बन जाता है।
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शराब या अन्य किसी नशे की हालत में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए. ऐसा करते पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस मोटा चालान काटती है. इस नियम के उल्लंघन पर जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है.