Kisan Sinchai Anudan Yojana 2024 में करें आवेदन, सरकार दे रही 1 लाख 35 हज्जार रुपए

Kisan Sinchai Anudan Yojana 2024 किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं राज्य और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाती है लेकिन इन योजनाओं की जानकारी किसानों को नहीं मिल पाती है और किसान इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं इसलिए हमने आज आपको एक महत्वपूर्ण योजना …

Kisan Sinchai Anudan Yojana 2024 किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं राज्य और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाती है लेकिन इन योजनाओं की जानकारी किसानों को नहीं मिल पाती है और किसान इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं इसलिए हमने आज आपको एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई है जिसमें 135000 तक का अनुदान मिलता है

Kisan Sinchai Anudan Yojana 2024

गिरते भू जल स्तर को देखते हुए सरकार की ओर से किसानों को अपने खेत में सिंचाई के साधन बनवाने के लिए 135000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है इस योजना का लाभ लेने की संपूर्ण पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई है

किसान सिंचाई अनुदान / फार्म पोंड योजना

दोस्तों किसानों को सिंचाई के लिए अपने खेत में फार्म पॉन्ड बनाने हेतु सरकार की ओर से 135000 तक की सहायता प्रदान की जाती हैं, आपको अपने खेत में एक बड़ा खड्डा बनाना होता है और उसमें बरसात का पानी एकत्रित हो जाता है जिससे आप अपने खेत में सिंचाई का कार्य कर सकते हैं यह सहायता राजस्थान सरकार की ओर से प्रदान की जाती है केंद्र सरकार की ओर से इसमें सहयोग दिया जाता है ।

किसान सिंचाई अनुदान योजना में मिलने वाला अनुदान और पात्रता

राजस्थान के कृषि आयुक्त श्री कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत SC , ST एवं सीमान्त कृृषकों को 1200 घन मीटर पर इकाई लागत का 70 फीसदी या अधिकतम 73500 रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर एवं इकाई लागत का 90 फीसदी या 1 लाख 35 हजार रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर और अन्य श्रेणी के कृृषकों को लागत का 60 फीसदी या अधिकतम 63 हजार रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा इकाई लागत का 80 फीसदी या 1 लाख 20 हजार रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर जो भी कम हो वह सब्सिडी प्रदान की जाति हैं।

किसान सिंचाई अनुदान योजना में न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की खेत तलाई (फार्म पौण्ड) पर ही अनुदान देय है और आवेदन करने वाले किसान के नाम कम से कम 0.3 हेक्टर कृषि भूमि होना आवश्यक है अगर किसान की जमीन संयुक्त खाते में है तो उसके नाम कम से कम 0.3 हैक्टर भूमि होना आवश्यक है।

किसान सिंचाई अनुदान योजना में आवेदन प्रकिर्या

किसान सिंचाईके अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आपके नजदीकी ईमित्र पर अपने भूमि के सभी दस्तावेज और अपना बैंक खाते की पासबुक इसके अलावा आधार कार्ड और जन आधार कार्ड लेकर जाना होगा

ईमित्र संचालक द्वारा आपके फार्म फाउंड अनुदान योजना के फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया जाएगा और उसके पश्चात आपकी पात्रता की जांच करके कृषि विभाग द्वारा आपके आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा

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